Haryana HAPPY Card Yojana (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों को ई-टिकटिंग के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
Haryana HAPPY Card Yojana Online Overview
Organization | Transport Department of Haryana |
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Scheme Name | Haryana HAPPY Card Yojana |
Launched By | Chief Minister Manohar Lal Khattar |
Launch Date | 07/03/2024 |
Application Fee | ₹50 – ₹109 (Tentative) |
Payment Mode | Online/Offline |
Scheme Location | Haryana |
Travel Benefit | 1000 km free travel annually in Haryana Roadways buses |
Mode of Apply | Online |
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महत्वपूर्ण तिथियां:
Haryana HAPPY Card Yojana के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- योजना प्रारंभ तिथि: 07/03/2024
- आखिरी तिथि: घोषित नहीं की गई
आवेदन शुल्क:
Haryana HAPPY Card Yojana के लिए आवेदन शुल्क:
- आवेदन शुल्क: ₹50 – ₹109 (अनुमानित)
- भुगतान मोड: Online/Offline
Haryana HAPPY Card Yojana के लाभ:
- मुफ्त यात्रा: हरियाणा रोडवेज बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा।
- योग्यता: केवल अंत्योदय परिवार, जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है।
- कार्ड जारी: पात्र परिवारों को स्मार्ट ई-टिकटिंग कार्ड मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज:
Haryana HAPPY Card Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड (में Mobile नंबर Link होना अनिवार्य है)
- मोबाइल नंबर
योग्यता मानदंड:
Haryana HAPPY Card Yojana के लिए योग्यता मानदंड:
- निवासी: लाभार्थी को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की स्थिति: लाभार्थी अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
Haryana HAPPY Card Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Apply Happy Card के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
- Send OTP To Verify के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी।
- अब उस सदस्य का चयन करें, जिसके लिए आपको हैप्पी कार्ड आवेदन करना है।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और फिर Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर वेरीफाई करें।
- अब Apply के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद:
आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक:
HAPPY Card Haryana के लिए महत्वपूर्ण लिंक:
Content Type | Content Link |
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Apply Happy Card | Click Here |
Official Website | Click Here |
हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और परिवार पहचान पत्र प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
What is Haryana HAPPY Card Yojana?
Haryana HAPPY Card Yojana is a scheme launched by the Haryana government to provide free travel for eligible Antyodaya families in Haryana through Haryana Roadways buses. Beneficiaries are provided with a smart card to avail free travel benefits up to 1000 km per year.
Who is eligible for the Haryana HAPPY Card?
A resident of Haryana
A member of an Antyodaya family
Have a Parivar Pehchan Patra (PPP).
The annual income of the family should be less than ₹1 Lakh.
What is the application fee for the HAPPY Card Haryana?
The application fee for the HAPPY Card is ₹50 – ₹109 (Tentative). The payment is made online.
How much travel is free under this scheme?
The scheme provides 1000 km of free travel annually within Haryana on Haryana Roadways buses.
What documents are required for applying for the Haryana HAPPY Card?
Parivar Pehchan Patra (PPP)
Aadhar Card
Mobile Number